DBT Voucher Scheme राजस्थान सरकार समय-समय पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई-नई योजनाएं लागू करती रहती है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने घर से दूर रहकर किसी सरकारी महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा किराए के मकान में रहने और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए भी सहायता दी जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई आसानी से जारी रख सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय सहयोग देकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में रुकावट न बने।
12वीं पास छात्रों को ₹2000 मासिक सहायता
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 12वीं पास विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने ₹2000 की राशि दी जाती है। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। सहायता एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीनों तक मिलती है। इससे कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान होने वाले खर्चों का सामना करने में आसानी होती है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस योजना के तहत यदि छात्र किसी सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें निशुल्क शिक्षा के साथ-साथ रहने और आवागमन के खर्च के लिए भी सहायता दी जाती है। जो विद्यार्थी घर से दूर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें ₹2000 मासिक किराया सहायता दी जाती है। वहीं, घर से कॉलेज आने-जाने वाले छात्रों को भी यही राशि यात्रा व्यय के रूप में प्रदान की जाती है।
जरूरी नियम व पात्रता
इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्षों तक हर वर्ष 10 महीने के लिए ₹2000 प्रति माह दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5,500 छात्रों को इसका लाभ मिलता है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
साथ ही, आवेदक का किसी जिला मुख्यालय स्तर के राजकीय महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ श्रेणियों के लिए पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% या 75% अंक होना भी अनिवार्य है, ताकि छात्रों को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी ई-मित्र या SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंकतालिका, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है।